जलपाईगुड़ी, 24 जून (नि.सं.)। नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में जलपाईगुड़ी की विशेष POCSO अदालत ने आरोपी युवक को 22 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर उसे अतिरिक्त एक साल की सजा भुगतनी होगी।
अदालत सूत्रों के अनुसार, यह घटना वर्ष 2020 में एनजेपी थाना क्षेत्र में हुई थी। उस समय स्कूल बंद होने के कारण नाबालिग छात्रा घर पर ऑनलाइन पढ़ाई कर रही थी। इसी दौरान, जब उसके पिता काम पर बाहर थे और मां व भाई कुछ समय के लिए दुकान गए थे, आरोपी युवक घर में घुस आया और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। घटना के बाद वह खिड़की के रास्ते फरार हो गया।
बाद में घर लौटने पर मां ने बेटी की स्थिति देखी, जिसके बाद नाबालिग ने पूरी घटना की जानकारी दी। इसके आधार पर 1 अगस्त 2020 को एनजेपी थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था, हालांकि बाद में उसे हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। लंबी सुनवाई के बाद बुधवार को विशेष POCSO अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अंतिम फैसला सुनाया। अदालत ने आरोपी को 22 साल की सश्रम कैद और 20 हजार रुपया के जुर्माने की सजा सुनाई।
