सिलीगुड़ी छात्रा गैंगरेप मामला- अदालत ने आरोपी दो युवकों को सुनाई 20-20 साल जेल की सजा  

सिलीगुड़ी, 23 दिसंबर (नि.सं)। सिलीगुड़ी में कॉलेज छात्रा के साथ गैंगरेप के मामले में सिलीगुड़ी फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दो युवकों को दोषी करार देते हुए 20-20 वर्षों तक सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2023 के जून महीना में कॉलेज से घर लौटते समय एक छात्रा को उसके दो दोस्तों ने सुनसान जगह पर ले जाकर जबरन उससे दुष्कर्म किया। आरोपी युवकों के नाम अलय राय और विशाल महंतो है। घटना के बाद छात्रा ने दोनों दोस्तों के खिलाफ माटीगाड़ा थाना में शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत के आधार पर माटीगाड़ा थाना की पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों को सिलीगुड़ी अदालत में पेश करने के बाद पुलिस ने मामले की जांच कर चार्जशीट जमा की। पुलिस की चार्जशीट जमा करने के बाद सिलीगुड़ी महकमा अदालत के फास्ट ट्रैक कोर्ट में काफी रफ्तार में सुनवाई चली। वहीं,11 लोगों की गवाही और सारे सबूतों के आधार पर न्यायाधीश ने दोनों युवकों को दोषी पाया और आज सजा का ऐलान करते हुए दोनों को 20 साल जेल की सजा सुनाई। साथ ही 50 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया। वहीं, जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त 6 महीने तक जेल में रहने के आदेश दिए गए। इस विषय में सरकारी पक्ष के वकील ने कहा कि पीड़िता के साथ दोस्ती की आड़ में दरिंदगी करने वाले वाले आरोपी को 20 वर्षों की काफी कठोर सजा दी गई है। आगे उन्होंने कहा कि

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